मध्य प्रदेश के शाजापुर की अदालत ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी ने फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ जैसे नारे लिखे थे। इसके साथ ही भारतीय महिलाओं और भगवान को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए गए। अदालत ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कृत्य माना। फैसले के बाद प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले को लेकर इलाके में काफी चर्चा रही। न्यायालय के फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर गलत और भड़काऊ सामग्री साझा करने के खिलाफ यह एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
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