छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 17 जून 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी के जरिए रेत के अवैध परिवहन से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले अवैध रेत उत्खनन के एक अन्य मामले में दो आरोपियों को भी तीन-तीन साल की सजा दी जा चुकी है। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि नदियां जरूरतें पूरी करती हैं, लालच नहीं। अदालत ने अवैध उत्खनन पर नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाने की बात भी कही। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में 15 जून 2025 से अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न थानों में 66 मामलों में FIR दर्ज कराई गई है। खनिज विभाग ने 12 से 15 अक्टूबर के बीच कार्रवाई करते हुए सात हाइवा और तीन ट्रैक्टर समेत कुल 10 वाहन जब्त किए। ये वाहन रेत, गिट्टी और चूना पत्थर डस्ट के अवैध परिवहन से संबंधित मामलों में पकड़े गए। जब्त वाहनों को कोनी और कोटा थानों तथा लावर खनिज जांच चौकी की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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