इंटीरियर काम से असंतुष्ट एक व्यक्ति के मामले में कंपनी को 12 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है। ग्राहक ने कंपनी की सेवाओं और काम की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई थी। शिकायत के अनुसार, इंटीरियर कार्य उम्मीद के मुताबिक नहीं किया गया। ग्राहक ने भुगतान की गई राशि वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और संबंधित दस्तावेज देखे गए। प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता की आपत्ति को उचित माना। इसके बाद कंपनी को 12 लाख रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। आदेश में सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक को हुए नुकसान से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया गया। कंपनी को तय निर्देशों के अनुसार राशि लौटानी होगी। मामले में उपभोक्ता के अधिकारों और सेवा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण माना गया। यह फैसला खराब या अपेक्षा के अनुरूप न होने वाली सेवा के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकार को रेखांकित करता है।
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