अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने करीब एक वर्ष पहले एक युवक को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को मेडिकल कॉलेज के पास से पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अंबिकापुर अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। 10 सितंबर को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आरोपी की ओर से अधिवक्ता संजय अंबष्ट ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पांडेय ने मामले को प्रस्तुत किया।
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