हाईकोर्ट ने सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रस्ताव की वैधता पर सुनवाई करते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया। मामले में सरपंच पद को लेकर विवाद सामने आया था। याचिका के जरिए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया। अदालत के फैसले से सरपंच को राहत मिली है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर उठे सवालों पर भी विचार किया गया। न्यायालय ने नियमों के अनुसार प्रस्ताव को उचित नहीं माना। इस फैसले का असर स्थानीय पंचायत राजनीति पर पड़ सकता है। मामले से जुड़े पक्षों को अदालत के आदेश का पालन करना होगा।
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