केंद्र सरकार ने फिल्म पाइरेसी पर सख्ती बढ़ाते हुए 7,393 ऑनलाइन लिंक ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई में 4,996 टेलीग्राम चैनल और 1,263 वेबसाइटें शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन माध्यमों से फिल्मों की अवैध साझेदारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई वर्ष 2023 में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद की गई है। संशोधित कानून के जरिए ऑनलाइन फिल्म पाइरेसी के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत किया गया है। सरकार का उद्देश्य कॉपीराइट उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना और फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा करना है। संबंधित ऑनलाइन मध्यस्थों को आपत्तिजनक लिंक हटाने और ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर निगरानी जारी रहेगी। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाइरेसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।
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