छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला जूनियर प्राचार्य को डीईओ बनाए जाने से जुड़ा है। दो वरिष्ठ प्राचार्यों ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जिले में नियुक्त अधिकारी से कई वरिष्ठ प्राचार्य मौजूद हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के सर्कुलर का हवाला देते हुए नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया। उनका तर्क है कि कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर पदस्थ नहीं किया जा सकता। विवादित अधिकारी को कुछ महीने पहले ही प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया था। प्राचार्य कल्याण संघ ने भी इस नियुक्ति का विरोध किया था। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। अब राज्य सरकार को अदालत में इस नियुक्ति के औचित्य पर जवाब देना होगा।
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