हरियाणा के सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी सजा दी। मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त सजाएं भी निर्धारित की गई हैं, जो एक साथ चलेंगी। अदालत ने कुल 55,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने में से 45,000 रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है। आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को सभी प्रमुख आरोपों में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को जिला जेल भेजने के लिए कमिटमेंट वारंट भी जारी किया और न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया।
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