करीब चार साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी हरबंस को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने उस पर 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 15 फरवरी 2022 को डबवाली महिला थाना में दर्ज हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पीड़िता के पिता का करीबी मित्र था और उसे ‘चाचा’ कहकर बुलाया जाता था। आरोपी ने विश्वास का फायदा उठाकर पीड़िता के पिता को पहले शराब पिलाकर बेहोश किया और फिर पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया। आरोपी ने पीड़िता को खेत में ले जाकर तीन बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और पीड़ित के बयानों को जुटाकर अदालत में मजबूत चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया। यह फैसला समाज में ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश है।
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