उत्तर प्रदेश में अपराधी नेताओं को शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि बाहुबलियों को हथियार कैसे मिले। कोर्ट ने 19 नामों का रिकॉर्ड मांगा है। उन्हें लाइसेंस किस परिस्थिति में दिए गए। उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं। उन्हें किस प्रकार की सरकारी सुरक्षा मिली है। यह मामला उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी नेताओं को हथियार कैसे मिले, यह बड़ा सवाल है। सरकार को जवाब देने को कहा है। जल्द ही सरकार की ओर से जवाब आ सकता है।
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