बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (एसपीपीयू) द्वारा एलएलबी पाठ्यक्रमों की ‘अन्य फीस’ (other fees) में की गई भारी कटौती को चुनौती देने वाली आईएलएस लॉ कॉलेज की याचिका पर तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। कॉलेज चाहता था कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों से उच्च फीस वसूली जाए, लेकिन अदालत ने कॉलेज को निर्देश दिया कि वे सीईटी सेल (CET Cell) को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के बारे में सूचित करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बाद में कॉलेज कानूनी लड़ाई जीत जाता है, तो वह छात्रों से शेष राशि की वसूली कर सकता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कॉलेज पर बिना मंजूरी के फीस वसूलने के आरोप लगे थे।
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