एक उपभोक्ता विवाद मामले में वाहन मालिक को 1.25 लाख रुपये का दावा मंजूर किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान दुर्घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बावजूद उपभोक्ता आयोग ने वाहन को हुए नुकसान को निर्विवाद माना। आयोग ने पाया कि वाहन क्षतिग्रस्त होने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं था। इसी आधार पर वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आदेश में संबंधित पक्ष को निर्धारित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। आयोग ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और परिस्थितियां दावे के समर्थन में पर्याप्त हैं। मामले ने बीमा और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखा। निर्णय में वास्तविक नुकसान की भरपाई को प्राथमिकता दी गई। इस फैसले को उपभोक्ता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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