दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। यह निर्णय NEET-UG 2026 की पुनः परीक्षा से पहले परीक्षा से जुड़े संभावित धोखाधड़ी और गलत सूचना के खतरे को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जारी किया था। अदालत ने माना कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित है। अधिकारियों के अनुसार, कई परीक्षा-धोखाधड़ी गिरोह टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसी को रोकने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। यह रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मामले में आगे की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।
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