श्रीनगर उपभोक्ता आयोग ने एक हज यात्री के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने अलबलाग टूर्स एंड ट्रैवल्स को ₹2.09 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी ने हज पैकेज के लिए अग्रिम राशि ली थी। इसके बावजूद यात्री का वीजा नहीं बन सका और यात्रा रद्द हो गई। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। फैसले में यात्री को राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मुआवजा और कानूनी खर्च भी देने को कहा गया है। यात्री ने कंपनी की लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद कंपनी की जिम्मेदारी तय की। इस फैसले से उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है।
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