केंद्र सरकार ने कफ सिरप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह कदम बच्चों की हालिया मौतों के मामलों के बाद उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और संभावित जोखिमों को कम करना है। अब कफ सिरप केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध होगा। इस निर्णय से फार्मा सेक्टर में निगरानी और कड़ी हो जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इससे दवा सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाएगा। बच्चों में खांसी की दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने राज्यों को नए नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। इस बदलाव से दवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
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