जम्मू-कश्मीर की एक उपभोक्ता अदालत ने इंडिगो पेंट्स के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी को खराब गुणवत्ता वाले पेंट की आपूर्ति करने का दोषी पाया है। इस मामले में एक छोटे पेंट व्यापारी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया था कि यह लेन-देन व्यावसायिक था, इसलिए मामला उपभोक्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, अदालत ने कंपनी के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि छोटे दुकानदार भी उपभोक्ता कानून के दायरे में आते हैं। इस फैसले में अदालत ने इंडिगो पेंट्स को शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में 4.35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत का यह आदेश छोटे व्यापारियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा गया है। यह फैसला साबित करता है कि बड़ी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह एक अहम कानूनी मिसाल है।
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