दिल्ली के एक स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया है। उन पर पीड़ित नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करने का आरोप है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस के अनुसार, भारद्वाज ने सोशल मीडिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्ची के परिवार और स्कूल की जानकारी साझा कर दी, जिससे बच्ची की पहचान उजागर हुई। पॉक्सो अधिनियम और जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर करना गैरकानूनी है। भारद्वाज पर धारा 74 (बाल यौन अपराधों का खुलासा करने पर प्रतिबंध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। विपक्ष ने इस घटना को राजनीति की नई नीचता करार दिया है। AAP ने अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बाल कल्याण संगठनों ने इस कृत्य की निंदा की है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जाँच जारी है, और अगर आरोप साबित हुए तो भारद्वाज को कड़ी सजा हो सकती है।
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