रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने उसे छह महीने के लिए छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया है। आरोपी को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों से जिला बदर किया गया है। आदेश के अनुसार उसे सात दिनों के भीतर इन जिलों की सीमा छोड़नी होगी। आगामी छह महीनों तक उसे इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी आवश्यक कार्य के लिए आने पर उसे पहले प्रशासन या न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी। कई बार कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं देखा गया। जिला बदर आदेश के पालन की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने इस कदम को क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।
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