पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देते हुए उनकी नियुक्ति स्वीकृत की। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बधाई दी। जस्टिस नागू 4 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और 692 दिनों तक इस पद पर रहे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले दिए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में हाथ से गटर सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए मानवीय गरिमा की रक्षा की। पर्यावरण संरक्षण के लिए सोनीपत में 150 साल पुराने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई। पुलिस सुधारों के तहत गंभीर अपराधों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। चंडीगढ़ की मूल वास्तुकला बचाने के लिए ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर पर रोक लगाकर अंडरपास का सुझाव दिया। शील नागू को 36वें स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। उनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में एक और प्रतिष्ठित नाम शामिल हो गया है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि उनके अनुभव से सर्वोच्च न्यायालय को मजबूती मिलेगी। न्यायिक जगत में इस नियुक्ति का स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत यह नियुक्ति की। यह नियुक्ति न्यायपालिका में उच्च मानकों को दर्शाती है।
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