सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने वॉयस सैंपल लेने की अर्जी दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दायर की है। अब सेशन कोर्ट ने इस मामले की पत्रावली (केस फाइल) तलब कर ली है। सेशन कोर्ट ने संबंधित अदालत से सभी दस्तावेज मंगवाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को निर्धारित की गई है। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान देकर मानहानि करने का आरोप है। यह मामला वर्ष 2018 से चल रहा है, जब एक भाजपा नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को समन जारी किया था और उन्हें पेश होना पड़ा था। अब सेशन कोर्ट के इस कदम से मामले को नई दिशा मिल सकती है। वॉयस सैंपल की अर्जी खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता का पक्ष जिला अदालत में दोबारा जोर लगा रहा है। अदालत यह देखेगी कि क्या राहुल गांधी के वॉयस सैंपल लेना जरूरी है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज होंगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला संवैधानिक पदाधिकारी की अभिव्यक्ति की सीमा को भी छूता है। अब 5 जून को सभी की निगाहें सेशन कोर्ट पर होंगी।
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