जशपुर जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के लिए सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर रोहित व्यास ने स्कूल संचालकों की बैठक में कहा कि सभी स्कूल बसों का फिटनेस परीक्षण 15 जून तक अनिवार्य रूप से कराया जाए। बसों में फर्स्ट एड किट और सुरक्षा नंबर प्रदर्शित करने होंगे। बस चालकों और हेल्परों का पुलिस सत्यापन भी 15 जून से पहले पूरा करना होगा। कलेक्टर ने स्कूल परिसर में रोड सेफ्टी क्लब बनाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। स्कूलों के 100 मीटर दायरे में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और 500 मीटर नो-ड्रग जोन घोषित किया गया है। बिना हेलमेट या बिना ड्राइविंग लाइसेंस आने वाले छात्रों पर अभिभावकों व प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कमजोर बोर्ड परिणाम वाले स्कूलों को शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों में स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी। बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और स्वच्छता सुनिश्चित करना भी अनिवार्य किया गया है।
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