जबलपुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज का हवाला दिया है। मामले की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी। सौरभ शर्मा पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, जिसके चलते वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी ओर से दायर याचिका में मानवीय आधार पर राहत की मांग की गई है। अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी। जांच एजेंसियां पहले ही मामले में विस्तृत जांच कर रही हैं। इस केस में संपत्ति और लेन-देन से जुड़े कई पहलुओं की भी जांच की जा रही है। यह मामला परिवहन विभाग में कथित आर्थिक गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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