सोनीपत में 30 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत मुख्य रूप से चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए होगी। मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस जानकारी की पुष्टि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव प्रचेता सिंह ने दी। यह आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में एक साथ ऐसी विशेष लोक अदालतों का आयोजन होगा। जिन लोगों के चेक बाउंस के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे 29 मई तक अपने केस प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर मामले को लोक अदालत में भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। इस लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पक्षकारों को शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान मिल सकेगा। लोक अदालत में निपटारा होने से समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। यह विवादों को बिना देरी के हल करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर संपर्क किया जा सकता है।
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