सरगुजा में जल संसाधन विभाग के एक लिपिक को 7 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन साल की कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लिपिक व्हीके सिन्हा को 13 अगस्त 2020 को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन्होंने विभाग के रिटायर्ड चौकीदार लरघुराम के ग्रेच्युटी और पेंशन प्रकरण बनाने के लिए रिश्वत मांगी थी। चौकीदार के बेटे लोचन सिंह ने पहले 3 हजार दिए, लेकिन काम न होने पर एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने जाल बिछाकर सिन्हा को 7 हजार रुपये लेते पकड़ा। विशेष न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में लिपिक सिन्हा भी अब रिटायर हो चुके हैं।
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