छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में मोटर दुर्घटना दावा मामले में अदालत ने पुलिस विभाग की बोलेरो गाड़ी कुर्क कर ली है। जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने करीब 48 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की। कुर्क की गई बोलेरो को न्यायालय परिसर में खड़ा कराया गया है। यह इस मामले में पुलिस विभाग के वाहन की दूसरी कुर्की है। इससे पहले कैदियों को ले जाने वाला पुलिस वाहन भी जब्त किया जा चुका है। मामला मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 154/2021 से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को ब्याज सहित लगभग 48 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। समय पर भुगतान नहीं होने के बाद पीड़ित पक्ष ने निष्पादन याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाहन कुर्क करने का आदेश जारी किया। यदि मुआवजे की राशि जल्द जमा नहीं की गई तो पुलिस विभाग के अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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