दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय महिला और उसके 60 वर्षीय पति को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। दंपती ने परिवार से जान-माल का खतरा बताते हुए अदालत का रुख किया था। मामले में उम्र के बड़े अंतर के बावजूद दोनों ने विवाह किया है। याचिका में दंपती ने अपने परिवार से सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने उनकी सुरक्षा संबंधी चिंता को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मामले में दंपती के निजी जीवन और विवाह के अधिकार से जुड़े पहलू भी सामने आए। अदालत के निर्देश का उद्देश्य दंपती की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परिवार की ओर से कथित खतरे की परिस्थितियों पर भी संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना होगा। दंपती को किसी तरह की परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क करने की व्यवस्था रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह मामला वयस्कों के वैवाहिक निर्णय और उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं को सामने लाता है।
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