छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करीब 13 साल से पत्नी से अलग रह रहे एक पति को तलाक देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक अलग रहना अपने आप में तलाक देने का पर्याप्त आधार नहीं है। मामले में पति ने वैवाहिक संबंध समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर तलाक की अनुमति नहीं दी। फैसले में वैवाहिक विवादों का निपटारा करते समय कानून के निर्धारित आधारों को ध्यान में रखने की अहमियत सामने आई है। केवल अलग-अलग रहने की अवधि के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। तलाक के लिए संबंधित कानून के तहत आवश्यक आधारों और परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी है।
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