बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान पाठक आरती बाला आदिल को 20 मई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया था। निलंबन के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रिट याचिका दायर कर निलंबन को अवैध बताया। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि निलंबन के खिलाफ सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय पहले विभागीय अपील का विकल्प अपनाया जाना चाहिए था। जज ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले निचले स्तर के उपायों को पूरा किया जाना जरूरी है। अदालत ने प्रधान पाठक को उचित विभागीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि अपील में भी न्याय नहीं मिलता है, तब उच्च न्यायालय में आ सकते हैं। न्यायालय ने निलंबन के मूल आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। इस फैसले से शिक्षिका को निराशा हुई है, लेकिन उन्हें विभागीय स्तर पर अपील का मार्ग अपनाना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को अब विभागीय अपील का इंतजार करना होगा। पूरे मामले में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करने पर जोर दिया गया है। यह निर्णय अन्य शिक्षकों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। अब प्रधान पाठक को जल्द से जल्द विभागीय अपील दायर करनी होगी।
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