हिसार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सचिन को 20 साल के कारावास की सजा दी। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2022 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया था। वहां उसने लड़की को करीब पांच महीने तक एक कमरे में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा। पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और मारपीट भी की। उसने भागने की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी देने की बात भी बताई। इस दौरान पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। अक्टूबर 2022 में पुलिस ने लड़की को गुजरात से बरामद किया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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