हाईकोर्ट ने SAD महिला विंग की अध्यक्ष की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं बहाल कर दी हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। संबंधित महिला की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा पहले समाप्त कर दी गई थी। सेवा समाप्ति के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार किया गया। हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों की दलीलों पर गौर किया। इसके बाद अदालत ने सेवा बहाली का आदेश दिया। आदेश के तहत उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर सेवाएं फिर से बहाल होंगी। मामले में अदालत के निर्देश संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई पर लागू होंगे। सेवा बहाली के बाद संबंधित विभाग को आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। यह फैसला अदालत में हुई सुनवाई के बाद आया है।
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