हाईकोर्ट ने राज्य में संचालित कथित अनियमित वुडचिपर इकाइयों के मामले में निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने वन विभाग के प्रमुख अधिकारी को इस मुद्दे पर फैसला लेने को कहा है। मामले में राज्य में चल रही वुडचिपर इकाइयों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिका में इन इकाइयों के संचालन को लेकर संबंधित मुद्दे अदालत के सामने रखे गए। हाईकोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए वन प्रमुख को निर्णय लेने का निर्देश दिया। अधिकारी को संबंधित तथ्यों और नियमों के आधार पर मामले की समीक्षा करनी होगी। वुडचिपर इकाइयों के संचालन से जुड़े नियामकीय पहलुओं की भी जांच की जाएगी। अदालत ने मामले में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को दी है। वन विभाग को उपलब्ध रिकॉर्ड और लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। मामले में आगे की प्रक्रिया वन प्रमुख के निर्णय पर निर्भर करेगी। अदालत के निर्देश के बाद संबंधित विभाग मामले पर कार्रवाई करेगा।
Source: Source