राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने करीब 1.08 लाख पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नए BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को मोटर व्हीकल टैक्स (MV Tax) में बड़ी राहत दी जाएगी।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंद्रू ने 24 जून को इसकी नोटिफिकेशन जारी की। हरियाणा कैबिनेट ने 22 जून को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जबकि केंद्र सरकार ने 3 जून को राष्ट्रीय वाहन प्रतिस्थापन योजना को हरी झंडी दी थी। किन वाहनों को मिलेगा लाभ? योजना हरियाणा के NCR के 14 जिलों में पंजीकृत उन वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी जो BS-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों के हैं। इनमें करीब 92 हजार ट्रक और 16 हजार बसें शामिल हैं।नई BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक बस या ट्रक खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स माफ होगा। वहीं, हरियाणा के NCR जिलों में पहले से पंजीकृत प्रयुक्त BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने पर 50% टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट प्रतिस्थापन वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी। पुराने वाहनों के लिए क्या होंगे नियम? BS-III और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। BS-IV वाहन मालिक चाहें तो वाहन स्क्रैप करा सकते हैं या फिर उसे NCR के बाहर किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के दायरे में नहीं आता। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा के NCR क्षेत्र में नया या प्रयुक्त BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकृत कराना जरूरी होगा। एक साल से ज्यादा पुराना टैक्स बकाया भी माफ सरकार ने योजना में शामिल होने वाले पात्र वाहनों पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मोटर व्हीकल टैक्स भी माफ करने का फैसला किया है, जिससे पुराने वाहन मालिकों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान भारी वाणिज्यिक वाहनों का है। NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कदम यह योजना NGT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लाई गई है। पहले ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा चुकी है। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पुराने भारी डीजल वाहनों को BS-VI मॉडल से बदलने की नीति बनाने के निर्देश दिए थे। सरकार का गणित: टैक्स घटेगा, GST बढ़ेगा राज्य सरकार को इस योजना से करीब 935.7 करोड़ रुपये के मोटर व्हीकल टैक्स का नुकसान होने का अनुमान है। लेकिन नए वाहनों की बिक्री बढ़ने से करीब 1999.6 करोड़ रुपये का GST मिलने की संभावना है। यानी सरकार को करीब 1063.9 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है। केंद्र की वाहन प्रतिस्थापन योजना के तहत भी वाहन मालिकों को कई लाभ मिलेंगे। 9,585 करोड़ की राष्ट्रीय योजना का हिस्सा हरियाणा की यह पहल 9,585 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय वाहन प्रतिस्थापन योजना का हिस्सा है। इस योजना का लक्ष्य पूरे दिल्ली-NCR में 1.91 लाख ट्रकों और 16,329 बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलना है, ताकि क्षेत्र में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। नए वाहन के लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी डीजल और CNG वाहन खरीदने पर 5 साल तक हर महीने 4,800 रुपये तक ईंधन वाउचर
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 64 हजार से 2.56 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता
वाहन निर्माता नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट देंगे। स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ी नहीं खरीदने वालों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) का लाभ मिलेगा।
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