हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर सितंबर 2026 तक के लिए रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचकूला ने इस संबंध में सभी संबंधित कार्यालयों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 10 जून 2026 को जारी की गई एडवाइजरी के अनुपालन में लिया गया है। इस आदेश के दायरे में राज्य के सभी सरकारी शिक्षक, प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य विभागीय कर्मचारी आएंगे। अब सितंबर तक किसी भी सामान्य निजी, पारिवारिक या पर्यटन संबंधी विदेश यात्रा के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने मानवीय आधार पर मेडिकल इमरजेंसी के मामलों को इस प्रतिबंध से छूट दी है। यदि किसी कर्मचारी को गंभीर चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाना आवश्यक है, तो उनके आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। विभाग ने जिला शिक्षा कार्यालयों और एससीईआरटी जैसे संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी अनावश्यक विदेश दौरे के प्रस्ताव को आगे न बढ़ाएं। विभागीय आईटी सेल को भी इन आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे। यह सख्ती प्रशासनिक कार्यों और विभागीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों की योजनाओं पर असर पड़ेगा जिन्होंने इस अवधि के दौरान विदेश जाने का मन बनाया था। अब सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित अवधि तक अपनी यात्रा योजनाएं स्थगित करनी होंगी।
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