सिरसा जिले में ABPO नीरू रानी की सेवाओं से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के तीन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने सिरसा के उपायुक्त, CEO-कम-DPC और BDPO डबवाली को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने तीनों अधिकारियों को 29 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। याचिका के अनुसार नीरू रानी को 1 सितंबर 2025 को सेवा से बर्खास्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 18 सितंबर 2025 को उन्हें अंतरिम राहत दी गई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 19 सितंबर 2025 को पुनः कार्यभार ग्रहण करवाया गया था। बाद की सुनवाइयों में भी अंतरिम आदेश जारी रहा, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद उनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें सेवा में निरंतर नहीं रखा गया। इसी आधार पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने माना कि आदेशों की अनुपालना न होना गंभीर मामला है और अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया। मामले की अगली सुनवाई को लेकर सभी पक्षों पर नजर रहेगी।
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