पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने लुधियाना में दर्ज तीन FIR की जांच वरिष्ठ IPS अधिकारी की निगरानी में कराने का निर्देश दिया। निगरानी करने वाले अधिकारी का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी DIG से कम नहीं होगा। पुलिस कमिश्नर लुधियाना को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। संबंधित अधिकारी सीधे जांच से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अदालत ने जांच निष्पक्ष और कानून के अनुसार करने पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस पर अवैध हिरासत और पैसे मांगने जैसे आरोप लगाए थे। उन्होंने घर में प्रवेश करने और CCTV तथा DVR समेत अन्य सामान ले जाने का भी आरोप लगाया। कोर्ट ने इन आरोपों को सीधे खारिज नहीं किया और कहा कि इनकी कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने फिलहाल जांच CBI को सौंपने की मांग स्वीकार नहीं की। अलग SIT गठित करने की मांग भी फिलहाल मंजूर नहीं की गई। मामले में अब तीनों FIR की जांच DIG स्तर के अधिकारी की निगरानी में आगे बढ़ेगी।
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