इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में मस्जिद विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया। याचिका में मस्जिद को गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन समिति पर लगाए गए 6.4 करोड़ रुपये के हर्जाने की वसूली का मुद्दा भी उठा। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। यह रोक प्रबंधन समिति को तत्काल वित्तीय वसूली से राहत देती है। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और सरकारी कार्रवाई पर जवाब मांगा है। याचिका में विध्वंस की प्रक्रिया और उससे जुड़े आदेशों को चुनौती दी गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। मामले की आगे की सुनवाई में सरकार के जवाब पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6.4 करोड़ रुपये के हर्जाने की वसूली फिलहाल स्थगित रहेगी।
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