दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के ट्रायल की डेडलाइन तय करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आफताब पूनावाला के खिलाफ चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। यह मामला 2022 में श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपों के बाद देशभर में चर्चा में आया था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। मामले में सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार संचालित होती है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रायल के दौरान ही फैसला होगा। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी।
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