सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मामलों में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले के कई सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और ट्रायल पूरा होने में अभी लंबा समय लगेगा। निरंजन दास को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। वे केवल जांच और कोर्ट में पेशी के लिए ही राज्य में आ सकेंगे। साथ ही उन्हें समय-समय पर सुनवाई में उपस्थित होना होगा। निरंजन दास पर राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाने और उससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। उन्हें शराब घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में 18 सितंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। कई आरोपी जेल से बाहर हैं और उन पर एक जैसी शर्तें लागू की गई हैं।
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