बिलासपुर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 18.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला दिसंबर 2023 का है, जब मस्तुरी के भिलाई पुल के पास पति की लापरवाही से बाइक चलाने के कारण 22 वर्षीय अंजनी ध्रुव की मौत हो गई थी। पति की तेज गति और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। यह फैसला लापरवाही से होने वाले हादसों को रोकने में मदद करेगा। इंश्योरेंस कंपनी को यह मुआवजा देना होगा। पति की लापरवाही के कारण पत्नी की जान गई थी। यह मामला दुर्घटना के कारण होने वाली मौत का है।
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