छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने 75 वर्षीय आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने से जुड़ा बताया गया है। आरोपी ने विवाद के दौरान पत्नी पर फावड़े से हमला किया था। हमले में पत्नी की मौत हो गई थी। घटना के बाद मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने संबंधित साक्ष्य अदालत के सामने रखे। अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। घटना ने घरेलू विवाद के गंभीर रूप लेने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अदालत का यह फैसला मामले में दोषी को मिली सजा को दर्शाता है।
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