रायपुर यातायात पुलिस ने शहर में चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा के अनिवार्य पंजीयन को लेकर अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 5 जून की रात 8 बजे के बाद बिना पंजीयन वाले वाहन नहीं चल सकेंगे। 20 मई से चल रहे विशेष अभियान में अब तक सिर्फ 6,228 चालकों ने ही पंजीयन कराया है। शहर में करीब 20 हजार ऑटो और ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी संख्या में वाहन बिना पंजीयन के चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में जुर्माना, वाहन जब्ती और यहां तक कि कानूनी मुकदमा भी शामिल हो सकता है। पंजीयन अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार है। बिना पंजीयन वाले वाहनों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, अपराधिक घटनाओं में भी ऐसे वाहनों का इस्तेमाल होता है। पुलिस ने सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीयन करा लें। पंजीयन की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई गई है। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मोहल्लों और चौक-चौराहों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ड्राइवरों को समझाया जा रहा है कि 5 जून के बाद सख्ती बरती जाएगी। नियमों का पालन न करने पर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ सकता है। इस चेतावनी से ऑटो-ई-रिक्शा चालकों में चिंता बढ़ गई है। कई चालकों ने पंजीयन केंद्रों पर रुटीन बढ़ा दी है। प्रशासन ने ड्राइवरों से कानून का पालन करने की अपील की है।
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