मोहाली में 53 कचरा प्रबंधन केंद्रों को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये केंद्र नियमों के खिलाफ हैं, जिससे गंदगी, बदबू और बीमारी फैलने का खतरा है। गर्मी के मौसम में बदबू से संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। पर्यावरणीय और नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करते हुए ये केंद्र आबादी के बीच बना दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मोहाली नगर निगम और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। याचिका में लोगों ने मांग की है कि इन केंद्रों को आबादी से दूर शिफ्ट किया जाए।
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