चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महाकुंभ-2025 की यात्रा में वादा की गई सुविधाएं नहीं देने के मामले में दो टूर ऑपरेटरों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला विजय टूर एंड ट्रैवल और गजराज टूर एंड ट्रैवल, कजहेड़ी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अमित शर्मा ने यात्रा के दौरान सुविधाओं की कमी और परेशानी की शिकायत की थी। आरोप था कि महाकुंभ जाने के लिए बुक की गई बस में यात्रियों को वादा की गई सुविधाएं नहीं मिलीं। शिकायत में पानी और वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा भी उठाया गया। आयोग ने मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, वापसी यात्रा के दौरान बोर्डिंग पॉइंट बदलने से हुए अतिरिक्त ऑटो खर्च के रूप में 2 हजार रुपये देने को कहा गया। टूर ऑपरेटरों को मुकदमेबाजी का खर्च भी चुकाना होगा। दूसरी ओर, दोनों टूर ऑपरेटरों ने शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि वे वोल्वो स्लीपर एसी बसें चलाते हैं और किसी अनुचित व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए। ऑपरेटरों ने दलील दी कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के आसपास प्रशासन ने यातायात प्रतिबंध, बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के उपाय लागू किए थे। उनके अनुसार, ये परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजा और मुकदमेबाजी का खर्च देने का आदेश दिया।
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