प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का हवाला दिया। इस फैसले के तहत प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगा। मामले का संबंध विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग से है। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में याचिका के विस्तृत विवरण और अदालत के आदेश की अन्य शर्तों का उल्लेख नहीं है।
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