बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में कृषि विभाग ने खाद की अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पोड़ी स्थित ‘प्रजापति ट्रेडर्स’ पर औचक निरीक्षण के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के खाद बेचने का मामला सामने आया। उर्वरक निरीक्षक आर.एस. गौतम ने प्रतिष्ठान से कुल 12.645 टन उर्वरक स्टॉक सील कर दिया है। इसमें यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट शामिल है, जिनकी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशों के तहत रासायनिक खाद की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से की गई है। कृषि विभाग ने विक्रेता को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उप संचालक कृषि पी.डी. हाथेश्वर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जवाब संतोषजनक न होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को सही और मानक खाद उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके।
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