सुप्रीम कोर्ट ने पैराडिसो परिसर को गिराकर दो साल के भीतर दोबारा बनाने की समयसीमा तय की है। अदालत ने असुरक्षित सभी टावरों को खाली कराने का निर्देश दिया है। इन टावरों को 1 जनवरी तक खाली करना होगा। परिसर के मालिकों को मकान खाली करने के बाद किराये की सुविधा दी जाएगी। मालिकों को नए परिसर का हैंडओवर होने तक किराया मिलता रहेगा। अदालत ने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया है। असुरक्षित इमारतों को लेकर लंबे समय से चिंता बनी हुई थी। अब अदालत के आदेश से परिसर के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। संबंधित पक्षों को सुरक्षा और पुनर्निर्माण संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। टावरों को खाली कराने के बाद उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद नए परिसर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। दो साल की समयसीमा में पुनर्निर्माण पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों पर होगी।
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