दिसंबर 2023 से लापता एक ढाई वर्षीय बच्ची के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने जांच में हो रही अत्यधिक देरी और बच्ची का अब तक पता न लगा पाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। यह मामला तब का है जब पुरी में एक होटल के बाहर अपनी मां के पास मौजूद बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुरी के पुलिस अधीक्षक (SP) को व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने और एक विशेष कार्य बल (STF) गठित करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके, बच्ची अभी भी बरामद नहीं हो सकी है, जिसे अदालत ने एक चिंताजनक स्थिति बताया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इतने समय तक जांच का कोई ठोस परिणाम न निकलना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की गई है, जिसमें राज्य सरकार को जांच की प्रगति का ब्योरा देना होगा। अदालत ने बच्ची की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हुए पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर इसे हल करने के निर्देश दिए हैं।
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