महाराष्ट्र के जल व ऊर्जा मंत्री छागन भुजबल ने एलपीजी डीलरों को चेतावनी दी है कि यदि वे 30 जून 2024 तक ग्राहकों को पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा नहीं देते, तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। इस कदम से गैस की सुरक्षा, पर्यावरणीय लाभ और कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करने की सरकार की आकांक्षा स्पष्ट होती है। राज्य ने नयी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने, निजी कंपनियों को भागीदार बनाने और उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनायी है। गैर‑अनुपालन करने वाले डीलरों को आपूर्ति रोकने और दंड लगाने की बात कही गई है, जिससे ग्राहक तुरंत विकल्प बदलने के लिए प्रेरित हों। यह निर्णय केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पाइप्ड गैस अभियान के साथ तालमेल रखता है, जिसका उद्देश्य 2025 तक 30 करोड़ घरों को पाइप्ड गैस से जोड़ना है।