बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कानून की पढ़ाई को लेकर नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत नौकरीपेशा लोग नौकरी के साथ एलएलबी की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। बीसीआई ने पार्ट-टाइम कानून पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शिफ्ट में चलने वाली कक्षाओं की व्यवस्था भी अब मान्य नहीं होगी। वीकेंड क्लासेज के जरिए एलएलबी करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लिया गया है। बीसीआई ने सभी संबंधित संस्थानों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियम का असर नौकरी के साथ विधि शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर पड़ेगा। बिलासपुर में भी इस निर्णय का सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस साल सौ से अधिक नौकरीपेशा लोग कानून की पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। नए निर्देशों के बाद नौकरी और एलएलबी को साथ-साथ जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीसीआई के इस कदम से विधि शिक्षा के नियमों को लेकर सख्ती और बढ़ गई है।
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