जशपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया। मामले में पुलिस जांच, मेडिकल साक्ष्य और 20 गवाहों की गवाही अहम साबित हुई। पीड़िता की मां ने कांसाबेल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पारिवारिक विवाद के कारण मां कुछ समय से मायके में रह रही थी। इसी दौरान आरोपी पिता बच्चों को अपने साथ गांव ले गया था। आरोप है कि वहां उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने छोटे भाई को दी थी। इसके बाद परिवार को मामले की जानकारी मिली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज और गवाहों के बयानों को आधार बनाया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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